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RBI: आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया दो लाख रुपये का आरोप, नियमों के खिलाफ बैंक के निदेशक को ऋण देने का है मामला

Sat, 23 Dec 2023 01:23 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 23 Dec 2023 01:23 PM IST
सार

RBI: रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर को जारी आदेश में बैंकिंग नियमन (बीआर) कानून, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन के लिए टीडीसीसी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बीआर अधिनियम की धाराओं के तहत आरबीआई को दी गई शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया गया।

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RBI imposes Rs 2 lakh penalty on TDCC Bank for sanctioning loan to its director
आरबीआई। - फोटो : iStock

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी (टीडीसीसी) बैंक पर बैंक के एक निदेशक को ऋण मंजूर कर बैंकिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने अपने मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

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रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर को जारी आदेश में बैंकिंग नियमन (बीआर) कानून, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन के लिए टीडीसीसी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बीआर अधिनियम की धाराओं के तहत आरबीआई को दी गई शक्तियों के तहत यह जुर्माना लगाया गया।  विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला कि टीडीसीसी बैंक ने अपने एक निदेशक को ऋण मंजूर किया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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आरबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप की पुष्टि हुई है।

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