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आरबीआई का डंडा: इस को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी, 5000 रुपये से अधिक निकालने पर रोक लगी
Fri, 08 Apr 2022 04:50 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 08 Apr 2022 04:50 PM IST
सार
रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। यह बंदिशें छह महीने तक लागू रहेंगी।
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आरबीआई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। हालिया दिनों में कई बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माने की कार्रवाई भी की है। वहीं अब बेंगलुरु के एक कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। इसके तहत अब ग्राहक इस बैंक से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे।
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लोन देने पर लगाई गई रोक
रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगा दी है।
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छह माह के लिए लगाई बंदिशें
यह बंदिशें अगले छह महीने तक लागू रहेंगी। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैंक के सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार पाबंदियों में बदलाव किया जाएगा।
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