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कार्रवाई: 14 बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना, नियमों का कर रहे थे उल्लंघन

Wed, 07 Jul 2021 10:02 PM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 07 Jul 2021 10:02 PM IST
सार

इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक  समेत 14 बैंकों का नाम शामिल हैं।

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RBI imposes a monetary penalty on 14 banks for non compliance with certain provisions of its directions
RBI - फोटो : पीटीआई

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी दी है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक  समेत 14 बैंक शामिल हैं। नीचे पढ़ें बैंकों की पूरी लिस्ट जिनपर जुर्माना लगाया गया है...

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खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमई के तहत लाए जाएंगे 

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की श्रेणी में लाने के बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इससे खुदरा और थोक व्यापार को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ मिल सकेगा।

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इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय ने दो जुलाई को खुदरा और थोक व्यापार को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए एमएसएमई के तहत लाने का फैसला किया था। संशोधित दिशानिर्देशों से ढाई करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को फायदा होगा। इससे उन्हें अपना पंजीकरण एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल पर भी कराने की अनुमति होगी।

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