Pollution: आदेश का पालन नहीं करने पर एनजीटी सख्त, जल शक्ति मंत्रालय और राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस
Pollution: एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने इस मामले में निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिखाई गई सामग्री से संकेत मिलता है कि न्यायाधिकरण के आदेश को सभी राज्यों ने लागू नहीं किया।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश भर में विभिन्न नदी क्षेत्रों के प्रदूषण के संबंध में अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। फरवरी 2021 में, ट्रिब्यूनल ने जल शक्ति मंत्रालय को देश में सभी प्रदूषित नदी क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण और कायाकल्प के लिए कदमों की प्रभावी निगरानी के लिए एक उचित तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया था। राज्यों को दिए गए अन्य निर्देशों में पर्याप्त बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी), सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपीएस) स्थापित करके सीवेज और बहिस्त्राव के उपचार में अंतर को दूर करना शामिल है।
एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने इस मामले में निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिखाई गई सामग्री से संकेत मिलता है कि न्यायाधिकरण के आदेश को सभी राज्यों ने लागू नहीं किया।
एनजीटी ने कहा, "इसलिए, हम सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करते हैं और अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं।" मामले में अगली कार्यवाही 13 दिसंबर को होगी।"