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पीएम आवास योजना का 31 मार्च 2021 से पहले उठा लें लाभ, मिलेगी इतने रुपये की छूट

Sun, 13 Dec 2020 08:58 AM IST
अनवर अंसारी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Sun, 13 Dec 2020 08:58 AM IST
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PMAY Pradhan Mantri aawas yojana Credit linked subsidy scheme benefit before 31 march 2021
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना - फोटो : अमर उजाला

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के जरिए ब्याज में छूट दे रही है। साथ ही इस योजना की अवधि को भी एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है, सरकार इस संबंध में फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में एलान कर सकती है। बता दें कि अभी इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक है। अभी इस योजना का फायदा उठाने वाले लोगों को लाखों रुपये की ब्याज के तौर पर बचत होगी। 

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पीएम आवास योजना के तहत अगर कोई भी खरीददार पहली बार घर खरीदता है तो उसे होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी की अधिकतम राशि 2.67 लाख रुपये है। सूत्रों ने बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस योजना की अवधि को बढ़ाया जाएगा, ताकि घाटे में चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी लाभ मिल सके। 
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क्या है पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएम आवास योजना, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वार चलाई जा रही योजना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। 
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कैसे चेक करें अपना नाम

  • सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं।
  • अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा।
  • अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें।
  • फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगर आपका नाम पीएमएवाई-जी लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे।


जानिए कैसे मिलेगी सब्सिडी
6.5 फीसदी की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी केवल 6 लाख रुपये तक के लोन के लिए उपलब्ध है। जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये है, उन्हें 9 लाख रुपये के होम लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है। 18 लाख रुपये सालाना की इनकम वाले लोगों को 12 लाख रुपये के कर्ज पर 3 फीसदी सब्सिडी मिलती है। इन सभी में लोन की अवधि 20 साल है। सब्सिडी वाले कर्ज की रकम के अतिरिक्त लोन पर मौजूदा दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।  

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