{"_id":"629b088a823ee2796b7ebe9d","slug":"pan-aadhaar-link-last-date-update-30-june-is-the-deadline-for-this-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pan-Aadhar Link: 30 जून है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन, नहीं किया तो भरना होगा दोगुना जुर्माना","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
Pan-Aadhar Link: 30 जून है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन, नहीं किया तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
Sat, 04 Jun 2022 12:54 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Sat, 04 Jun 2022 12:54 PM IST
सार
30 June Is Deadline For PAN-Aadhaar Link: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद 500 रुपये के जुर्माने के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी।
विज्ञापन
पैन और आधार 30 जून तक लिंक करना जरूरी।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अगर आपने अब तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें, नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जुर्माने के साथ इस काम को करने के लिए समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंक कराने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा और अगर इसके बाद कराया तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
विज्ञापन
1000 रुपये चुकाना होगा जुर्माना
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद 500 रुपये के जुर्माने के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी। लेकिन, इस समय सीमा तक अगर कार्ड धारक इस काम को करने से चूक जाता है तो फिर यह जुर्माना बढ़कर 1000 रुपये यानी दोगुना हो जाएगा।
विज्ञापन
पैन कार्ड हो सकता है निष्क्रिय
इस लेट फी का भुगतान Challan No ITNS 280 के जरिए किया जा सकता है। यदि आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी। पैन आधार लिंक नहीं होने पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश नहीं कर सकेंगे। क्योंकि यहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप अवैध पैन कार्ड दिखाते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत, निर्धारण अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दे सकता है।
विज्ञापन
इन तरीकों से पूरी करें प्रक्रिया
https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। होमपेज पर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करें और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अपने मोबाइल से 567678 अथवा 56161 पर मैसेज करना होगा।