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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा हो सकेंगे 500 और 1000 रुपये के नोट
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 19 Dec 2016 08:27 PM IST
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नोटबंदी के बीच कालाधन रखने वालों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। अब सरकार ने तीस दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करवाने में छूट दे दी है। गौरतलब है कि आठ नवंबर के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को केवल बैंक में जमा करवाने की बात कही थी।
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इस योजना के साथ सरकार की तरफ से अघोषित आय रखने वालों को एक मौका दिया गया है जिससे वह 50 फीसद टैक्स के तौर पर जमा करने के साथ 25 फीसद रकम को बिना ब्याज के चार सालों तक जमा करने से ब्लैक मनी हो व्हाइट कर सकेंगे।
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तीस के बाद लोगों को केवल चेक या आरटीजीएस के माध्यम से रकम का भुगतान करना होगा। बैंक इस स्कीम के तहत कैश नहीं लेंगे।
5000 से अधिक के पुराने नोट 30 तक एक ही बार जमा होंगे
money shimla
अगर आप बड़ी मात्रा में पुराने नोट रखे हुए बैठे हैं और उन्हें बैंक खाते में जमा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए निराशाजनक खबर है। सरकार ने नया नियम बनाते हुए बैंकों में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके मुताबिक, अब 30 दिसंबर तक एक खाते में 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट केवल एक बार ही जमा कर सकेंगे।
बताया जा रहाहै कि बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकार को उम्मीद है कि इससे काले धन को सफेद करने की कोशिशों पर रोक लगेगी।
बताया जा रहाहै कि बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकार को उम्मीद है कि इससे काले धन को सफेद करने की कोशिशों पर रोक लगेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छूट
अंग्रेजी अखबार 'इकनॉमिक टाइम्स' के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अब बड़ी राशि वाले नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते। लोग अब केवल 5,000 रुपए तक की सीमा में ही जमा करा सकते हैं।'
हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। इसमें काले धन की घोषणा करने का प्रावधान है। 17 दिसंबर को जारी की गई वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में में ये घोषणाएं की गई है।
हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। इसमें काले धन की घोषणा करने का प्रावधान है। 17 दिसंबर को जारी की गई वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में में ये घोषणाएं की गई है।