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New Guideline: सिगरेट के पैकेट पर अब लिखा होगा 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु', सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Fri, 22 Jul 2022 07:11 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Fri, 22 Jul 2022 07:11 PM IST
सार

किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अब सरकार ने सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी को नए ढंग से लिखने के नियम जारी कर दिए हैं। 

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New Guideline: 'Tobacco consumption means premature death' will now be written on the packet of cigarettes, th
सिगरेट का पैकेट - फोटो : Social Media

विस्तार

सिगरेट और अन्य तंबाकू जनित पदार्थों की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था। 

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  
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आपको बता दें किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। 
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तंबाकू के सेवन से हर साल होती है 80 लाख लोगों की मौत
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है। 


SC ने धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यावसायिक स्थानों और हवाई अड्डों से स्मोकिंग जोन हटाने, धूम्रपान की उम्र बढ़ाने, शैक्षणिक-स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा के स्थान के पास से सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि आप प्रचार चाहते हैं तो एक अच्छे मामले पर बहस करें। प्रचार हित याचिका दायर न करें।

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