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NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भरना होगा 100 करोड़ रुपये का जुर्माना, सीईओ का वेतन रोकने का आदेश किया खारिज

Tue, 24 Jan 2023 06:53 AM IST
वीरेंद्र शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 24 Jan 2023 06:53 AM IST
सार

सैट ने कहा, एनएसई ने कोई अवैध लाभ नहीं कमाया है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही सेबी को ब्रोकरों के सांठगांठ की जांच का आदेश दिया है। एनएसई के सीईओ और चेयरमैन का वेतन रोकने का आदेश भी खारिज कर दिया है।

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National Stock Exchange will have to pay a fine of Rs 100 crore
एनएसई - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को को-लोकेशन मामले में बड़ी राहत दी है। इसने 625 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश पलटते हुए कहा कि अब एनएसई को केवल 100 करोड़ का ही जुर्माना भरना होगा। 
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सैट ने कहा, एनएसई ने कोई अवैध लाभ नहीं कमाया है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही सेबी को ब्रोकरों के सांठगांठ की जांच का आदेश दिया है। एनएसई के सीईओ और चेयरमैन का वेतन रोकने का आदेश भी खारिज कर दिया है।
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मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा की 11,177 इकाइयां वापस मंगाईं
मुंबई। मारुति सुजुकी ने एसयूवी ग्रांड विटारा की 11,177 इकाइयां वापस मंगाई है। कंपनी ने सोमवार को कहा, प्रभावित इकाइयों का विनिर्माण 8 अगस्त से 15 नवंबर, 2022 के बीच हुआ था। आशंका है कि इन इकाइयों के पिछली सीट बेल्ट के ब्रैकेट आगे चलकर ढीले हो सकते हैं। इस बारे में कंपनी वाहन मालिकों को अधिकृत डीलर वर्कशॉप पर लाने की सूचना देगी। वहां प्रभावित हिस्से को निशुल्क बदला जाएगा।
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