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भेदिया कारोबार नियम उल्लंघन पर सेबी ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों पर लगाई रोक
Sun, 29 Nov 2020 06:53 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Sun, 29 Nov 2020 06:53 AM IST
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सेबी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : PTI
बाजार नियामक सेबी ने एनडीटीवी के प्रवर्तक प्रणय रॉय व राधिका रॉय के प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने भेदिया कारोबार में संलिप्त रहने पर यह कार्रवाई की है। साथ ही उन्हें 12 साल पहले भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने का भी निर्देश दिया है।
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सेबी ने दोनों के अलावा सात अन्य व्यक्तियों व निकायों पर भी दो साल की रोक लगाई है। इनमें से कुछ को संवेदनशील सूचनाओं के जरिए शेयर कारोबार के जरिए की गई अवैध कमाई लौटाने को कहा गया है।
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सेबी ने सितंबर, 2006 से जून, 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच करने के बाद पाया कि इस अवधि के दौरान भेदिया कारोबार से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। सेबी के मुताबिक, नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) में मूल्य को लेकर संवेदनशील जानकारियां रखने योग्य पदों पर रहते हुए प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भेदिया कारोबार में संलिप्त होकर 16,97,38,335 रुपये की कमाई की। प्रणय रॉय तब कंपनी के चेयरमैन एवं पूर्णकालिक निदेशक थे। राधिका रॉय उस दौरान कंपनी की प्रबंध निदेशक थीं।
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सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग आदेशों में कहा कि इन सभी ने भेदिया कारोबार रोक नियमों का उल्लंघन किया है। संबंधित व्यक्ति व निकाय अकेले या आपस में मिलकर राशि का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें 17 अप्रैल 2008 से भुगतान की तारीख तक छह फीसदी ब्याज के साथ यह राशि अदा करनी होगी।