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एलआईसी ने दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में ढील दी
Sun, 09 May 2021 08:26 AM IST
Amit Mandal
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sun, 09 May 2021 08:26 AM IST
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एलआईसी
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कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच अपने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार नियंत्रित बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में कुछ ढील देने का घोषणा की।
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कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वर्तमान स्थिति में, जहां मौत किसी अस्पताल में हुई है, मौत के दावे का तेजी से निपटान करने के लिए उसने नगर निगम से मिलने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र के बदले मृत्यु के वैकल्पिक प्रमाणों को मान्यता दी है।
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मृत्यु के दूसरे प्रमाणों में सरकार/ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा)/सशस्त्र बलों/कॉरपोरेट अस्पतालों द्वारा जारी किया गया और एलआईसी के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों या 10 साल सेवा चुके विकास अधिकारियों के हस्ताक्षर वाला, मृत्यु की स्पष्ट तारीख एवं समय को दिखाता अस्पताल से छुट्टी/मृ्त्यु का ब्यौरा, मृत्यु प्रमाणपत्र शामिल हैं।
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विज्ञप्ति में कहा गया कि इसे अंतिम संस्कार प्रमाणपत्र या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी प्रमाणिक पहचान रसीद के साथ जमा करना होगा। वहीं दूसरे मामलों में पहले की तरह ही नगर निगम से मिलने वाला मृत्यु प्रमाणपत्र देना जरूरी होगा।