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Gujarat: हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर श्रम न्यायालय सख्त

Thu, 21 Dec 2023 09:39 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 21 Dec 2023 09:39 PM IST
सार

गुजरात के श्रम न्यायालय ने राज्य कारखाने के नियम के उल्लंघन पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। 

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Labour court in Gujarat fines Hitachi Energy India for violation of state factory rule
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गुजरात के श्रम न्यायालय ने राज्य कारखाने के नियम के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई है। गुजरात फैक्टरी नियम 1963 का उल्लंघन करने पर श्रम न्यायालय ने हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की फैक्टरी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें हिताची एनर्जी की भारतीय शाखा हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। 
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हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि गुजरात फैक्टरी नियम, 1963 के उल्लंघन पर श्रम न्यायालय और जेएमएफसी गोधरा ने हलोल-चंपानेर रोड पर मौजूद हमारी फैक्टरी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कंपनी ने अनुभाग का विवरण साझा करते हुए कहा कि गुजरात फैक्टरी नियम, 1963 का नियम हादसों में कमी लाने के लिए सुरक्षा ऑडिट और चेक अप के लिए द्वि-वार्षिक जोखिम मूल्यांकन जैसे तकनीकी उपायों के गैर कार्यान्वन को संदर्भित करता है। 
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