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ITR Filing: अब तक दाखिल नहीं किया आयकर रिटर्न तो 31 मार्च तक है मौका, चूके तो भरना होगा इतना जुर्माना

Fri, 18 Mar 2022 10:27 AM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Fri, 18 Mar 2022 10:27 AM IST
सार

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। नियम के मुताबिक, यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी।

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ITR latest news update income tax return can be filed till 31st march know all about penalty
ITR - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

आयकर रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से तय की गई डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप 31 मार्च तक इसे भर सकते हैं। 

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जुर्माने के साथ भरना होगा आईटीआर
यहां बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है, लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। नियम के मुताबिक, यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी। यदि आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। 31 मार्च के बाद रिटर्न दाखिल करने पर यह और बढ़ जाएगी। आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी।
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अब तक 6.63 करोड़ आईटीआर दाखिल
आयकर विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिये 15 मार्च तक 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह इससे पिछले साल भरे गये आयकर रिटर्न के मुकाबले 16.7 लाख अधिक है। गौरतलब है कि कंपनियों और अन्य ऐसे करदाता जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है, के लिये वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। व्यक्तिगत करदाताओं के लिये रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी।
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कई बार बढ़ाई गई समय सीमा
एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी, जिसे पहले 20 सितंबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। गौरतलब है कि  वार्षिक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।


इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन
इस बीच एक आयकर विभाग की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बताया कि आयकर विभाग ने अपने इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन दर्ज किया है। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में 48 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसमें एडवांस टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों भी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स पेमेंट में 41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। महापात्र ने कहा कि 17 मार्च तक के आंकड़े को देखें तो डायरेक्ट टैक्स का नेट कलेक्शन 13.63 लाख करोड़ रुपये रहा है। जो कि एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में यह 48 प्रतिशत अधिक है। 






 

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