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आईटीआर फाइलिंग शुरू: फॉर्म-16 के बिना भी आसानी से दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, फॉर्म-26AS होगा मददगार
Mon, 26 May 2025 07:15 AM IST
शुभम कुमार
कालीचरण
कालीचरण
Published by: शुभम कुमार
Updated Mon, 26 May 2025 07:15 AM IST
सार
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी ITR फॉर्म जारी हो चुके हैं। वेतनभोगी फॉर्म-16 के आधार पर रिटर्न भर सकते हैं। फॉर्म-16 में वेतन, टैक्स और छूट की जानकारी होती है। यदि फॉर्म-16 न हो तो फॉर्म-26AS और अन्य जरूरी दस्तावेजों से भी ITR दाखिल किया जा सकता है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Istock
विस्तार
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 से 7 तक सभी फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं। वेतनभोगी नियोक्ता से फॉर्म-16 लेने के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं। फॉर्म-16 एक प्रमाणपत्र है, जिसमें आपका सालाना वेतन, टैक्स देनदारी और छूट की जानकारी होती है।
फॉर्म-16 दो हिस्सों में होता है। पहले में पर्सनल डिटेल, नियोक्ता, तिमाही आधार पर टैक्स कटौती और डिपॉजिट की जानकारी होती है। दूसरे में कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी होती है। धारा-10, धारा-80सी और धारा 80सीडी के तहत कटौती का भी डिटेल होती है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं हो, तो भी कुछ दस्तावेजों की मदद से आईटीआर भर सकते हैं।
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दस्तावेजों में फॉर्म-26एएस जरूरी
फॉर्म-16 के बिना रिटर्न भरने के लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज जुटाने होंगे, जो आपकी आय, टैक्स और छूट की जानकारी दे सकें। इनमें फॉर्म-26एएस सबसे जरूरी है। यह एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपसे काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फार्म-26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है। इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन की डिटेल होती है।
ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म-26एएस
सैलरी स्लिप समेत इन दस्तावेजों की जरूरत
ई-फाइलिंग पोर्टल की भी ले सकते हैं मदद
आयकर विभाग ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in व www.incometax.gov.in पर आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको लॉगिन कर सही टैक्स रिजीम (पुराना या नया) चुनना होगा, और अपनी आय के स्रोत के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। वेबसाइट पर ज्यादातर जानकारी, जैसे सैलरी, टीडीएस और ब्याज, पहले से भरी हुई मिलती है। आपको इसे फॉर्म-26एएस और अन्य दस्तावेजों से मिलान करना होता है।
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फॉर्म-16 दो हिस्सों में होता है। पहले में पर्सनल डिटेल, नियोक्ता, तिमाही आधार पर टैक्स कटौती और डिपॉजिट की जानकारी होती है। दूसरे में कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी होती है। धारा-10, धारा-80सी और धारा 80सीडी के तहत कटौती का भी डिटेल होती है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं हो, तो भी कुछ दस्तावेजों की मदद से आईटीआर भर सकते हैं।
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दस्तावेजों में फॉर्म-26एएस जरूरी
फॉर्म-16 के बिना रिटर्न भरने के लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज जुटाने होंगे, जो आपकी आय, टैक्स और छूट की जानकारी दे सकें। इनमें फॉर्म-26एएस सबसे जरूरी है। यह एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपसे काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फार्म-26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है। इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन की डिटेल होती है।
ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म-26एएस
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक पर जाएं, जो आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल है।
- माई अकाउंट विकल्प में व्यू फॉर्म-26एएस लिंक पर क्लिक करें।
- आकलन वर्ष का चुनाव कर व्यू टाइम पर क्लिक करें।
- डाउनलोड विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करें।
सैलरी स्लिप समेत इन दस्तावेजों की जरूरत
- सैलरी स्लीप: अगर फॉर्म-16 नहीं है, तो सैलरी स्लिप काम आ सकती हैं। इनमें आपकी बेसिक सैलरी, एचआरए और अन्य भत्तों की जानकारी होती है।
- बैंक स्टेटमेंट: इससे पता चलता है कि आपकी सैलरी कब और कितनी आई। कितना ब्याज मिला और किन निवेशों में पैसा डाला गया।
- पैन और आधार कार्ड: रिटर्न भरने के लिए दोनों अनिवार्य हैं। ये ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और रिटर्न वेरिफाई करने के लिए भी जरूरी हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल की भी ले सकते हैं मदद
आयकर विभाग ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in व www.incometax.gov.in पर आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको लॉगिन कर सही टैक्स रिजीम (पुराना या नया) चुनना होगा, और अपनी आय के स्रोत के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। वेबसाइट पर ज्यादातर जानकारी, जैसे सैलरी, टीडीएस और ब्याज, पहले से भरी हुई मिलती है। आपको इसे फॉर्म-26एएस और अन्य दस्तावेजों से मिलान करना होता है।