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ITR Filing: कंपनियों के लिए आईटीआर भरने की तिथि बढ़ी, जानें कब तक रिटर्न भर सकेंगी कंपनियां
Thu, 27 Oct 2022 05:45 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 27 Oct 2022 05:45 AM IST
सार
सीबीडीटी ने कहा, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ाई गई है।
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आईटीआर रिटर्न।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वित्त मंत्रालय ने कंपनियों की ओर से आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की समय-सीमा बुधवार को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 अक्तूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई थी। इसलिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।
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सीबीडीटी ने कहा, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ाई गई है। घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्तूबर 2022 तक रिटर्न भरना जरूरी है। उन कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।
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