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InvIT Investment: इनविट में लॉट साइज घटकर अब 25 लाख रुपये, इस तारीख से होगा लागू
Fri, 04 Oct 2024 04:27 AM IST
राहुल कुमार
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Fri, 04 Oct 2024 04:27 AM IST
सार
InvIT Investment:सेबी ने 26 सितंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि निर्दिष्ट शेयर बाजार पर इकाइयों के व्यापार के उद्देश्य से ट्रेडिंग लॉट 25 लाख रुपये होगा। यह निर्णय उसी दिन से प्रभावी हो गया है।
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पूंजी बाजार नियामक सेबी
- फोटो : ANI
विस्तार
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सेबी ने निवेशकों की भागीदारी और निवेश साधनों की तरलता बढ़ाने के लिए निजी तौर पर रखे गए इनविट्स के लेनदेन आकार में बड़ी कटौती की है। इसके 1 करोड़ से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। मौजूदा समय में इनविट्स के लिए लॉट साइज एक करोड़ रुपये है।
निर्णय 27 सितंबर से प्रभावी
अगर इनविट्स अपनी संपत्ति के मूल्य का कम-से-कम 80 फीसदी हिस्सा पूर्ण और राजस्व अर्जित करने वाली संपत्तियों में निवेश करता है, तो फिर लेनदेन का लॉट दो करोड़ रुपये है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, यह निर्णय 27 सितंबर से प्रभावी हो गया है।
सेबी ने 26 सितंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि निर्दिष्ट शेयर बाजार पर इकाइयों के व्यापार के उद्देश्य से ट्रेडिंग लॉट 25 लाख रुपये होगा। यह निर्णय उसी दिन से प्रभावी हो गया है। इस कदम से निजी तौर पर रखी गई इनविट इकाइयों की तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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इससे निवेशकों को बाजार में भाग लेने व निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अनुपालन बोझ कम करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सेबी ने इनविट्स और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है।
ये होंगे नए नियम
सेबी ने घोषणा की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर रीट्स और इनविट्स से यूनिटधारकों को वितरण की समयसीमा तय की है। यही नहीं लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सहमति दिए जाने पर 21 दिन से कम का नोटिस देने पर यूनिटधारकों की बैठक बुलाने की अनुमति दी है।
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निर्णय 27 सितंबर से प्रभावी
अगर इनविट्स अपनी संपत्ति के मूल्य का कम-से-कम 80 फीसदी हिस्सा पूर्ण और राजस्व अर्जित करने वाली संपत्तियों में निवेश करता है, तो फिर लेनदेन का लॉट दो करोड़ रुपये है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, यह निर्णय 27 सितंबर से प्रभावी हो गया है।
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सेबी ने 26 सितंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि निर्दिष्ट शेयर बाजार पर इकाइयों के व्यापार के उद्देश्य से ट्रेडिंग लॉट 25 लाख रुपये होगा। यह निर्णय उसी दिन से प्रभावी हो गया है। इस कदम से निजी तौर पर रखी गई इनविट इकाइयों की तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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इससे निवेशकों को बाजार में भाग लेने व निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अनुपालन बोझ कम करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सेबी ने इनविट्स और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है।
ये होंगे नए नियम
सेबी ने घोषणा की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर रीट्स और इनविट्स से यूनिटधारकों को वितरण की समयसीमा तय की है। यही नहीं लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सहमति दिए जाने पर 21 दिन से कम का नोटिस देने पर यूनिटधारकों की बैठक बुलाने की अनुमति दी है।
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