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Income Tax Return: 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ी
Tue, 11 Jan 2022 06:20 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 11 Jan 2022 06:20 PM IST
सार
वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है।
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Income tax Fraud, ITR, SMS Fraud, phishing attacks
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विस्तार
वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने आज यह जानकारी साझा की है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है।
सीबीडीटी के अनुसार, कोरोना महामारी और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है। इसके साथ ही इन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। यानी उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी है।
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Income tax return filing deadline for Assessment Year 2021-22 extended till March 15: CBDT pic.twitter.com/CHEv2x0Lbc
— ANI (@ANI) January 11, 2022विज्ञापन
सीबीडीटी के अनुसार, कोरोना महामारी और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है। इसके साथ ही इन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। यानी उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी है।
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