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Income Tax: 'करदाता आपका दुश्मन नहीं, देश का साझीदार', नए आयकर कानून पर अधिकारियों को वित्त मंत्री की दो टूक
Fri, 20 Mar 2026 09:15 PM IST
Kumar Vivek
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kumar Vivek
Updated Fri, 20 Mar 2026 09:15 PM IST
सार
1961 के पुराने टैक्स कानून के चक्रव्यूह को खत्म करते हुए सरकार ने 10 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों और नौकरीपेशा वर्ग के लिए नियमों को किया बेहद आसान कर दिया है। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। वित्त मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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निर्मला सीतारमण
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बताया कि सरकार कर प्रक्रिया में जनता को सक्रिय रूप से शामिल कर रही है। यह केवल कानूनों को सरल बनाने से आगे बढ़कर हितधारकों के साथ जुड़ाव पर केंद्रित है। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय आयकर जागरूकता अभियान में यह बात कही। शासन का दृष्टिकोण आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है।
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मंत्री ने बताया कि विभाग अब स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कर देश के लिए क्या करता है। यह पहले के कठोर और अंतर्मुखी विभागों की धारणा से एक बदलाव है। आयकर अधिनियम 2025, 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। पुराने अधिनियम को 4,000 से अधिक संशोधनों ने एक 'भ्रामक' बना दिया था। इसमें 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएं थीं, जो 'भयभीत करने वाली' थीं। नया ढांचा 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। यह शब्द संख्या को 2.6 लाख और धाराओं को 536 तक कम करता है। सीतारमण ने कहा कि यह कम अस्पष्ट है, जिससे अदालतों में व्याख्या के लिए जाने की प्रवृत्ति कम होगी। लक्ष्य करदाता व्यवहार को 'बचने या भ्रम से स्वैच्छिक अनुपालन' में बदलना है।
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मसौदा प्रक्रिया और परामर्श
सीतारमण ने मसौदा प्रक्रिया का विवरण दिया। कर अधिकारियों ने रिकॉर्ड छह महीने में 75,000 व्यक्ति-घंटे समर्पित किए। 31 सांसदों की एक चयन समिति ने भी विधेयक की समीक्षा की। कानून बनाने में व्यापक परामर्श को प्राथमिकता दी गई थी। समिति की 196 सिफारिशों में से 184 को स्वीकार किया गया। यह बहुत अधिक सहयोग और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभ
मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट लाभों पर प्रकाश डाला। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए "पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष" के बीच भ्रमित करने वाला अंतर हटा दिया गया है। 10 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। उन्हें एक मजबूत अनुमानित कराधान योजना से फायदा होगा। यदि नकद प्राप्तियां 5 फीसदी से कम हैं, तो विस्तृत ऑडिट से छूट मिलेगी। आवास ऋणों पर पूर्व-निर्माण ब्याज के नियम अब स्पष्ट हैं।
कर विभाग के लिए निर्देश
सीतारमण ने आयकर विभाग को जनता के साथ बातचीत के तरीके में बदलाव का आग्रह किया। उन्होंने जोर दिया कि नए कानून को सहानुभूति, निष्पक्षता और दक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा, "करदाता आपका विरोधी नहीं है। करदाता राष्ट्र निर्माण में आपका भागीदार है।" उन्होंने विभाग से नए कानून की भावना को आत्मसात करने का आग्रह किया। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और विश्वास बनाने पर जोर दिया।
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