{"_id":"68399c1322b1b961e60c5eca","slug":"i-t-dept-makes-available-excel-utility-for-itr-1-itr-4-taxpayers-can-start-filing-itrs-2025-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"ITR: करदाता आईटीआर दाखिल करना शुरू सकेंगे, विभाग ने आईटीआर-1 व 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध कराई","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
ITR: करदाता आईटीआर दाखिल करना शुरू सकेंगे, विभाग ने आईटीआर-1 व 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध कराई
Fri, 30 May 2025 05:23 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 30 May 2025 05:23 PM IST
सार
Incomet Tax Return: आयकर विभाग ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध करा दी है। इसका इस्तेमाल कर अब करादाता 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
विज्ञापन
आयकर रिटर्न
- फोटो : ANI
विस्तार
आयकर विभाग ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध करा दी है। इसका इस्तेमाल कर अब करादाता 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकेंगे।
विज्ञापन
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी सक्षम कर दी गई है और अब यह करदाताओं के लिए उपलब्ध है।" इस वर्ष आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।
विज्ञापन
आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और संस्थाएं को भरना होता है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। साथ ही, सूचीबद्ध इक्विटी से 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाली संस्थाएं भी आईटीआर 1 और 4 में ऐसी आय दिखा सकती हैं। पहले उन्हें इसके लिए आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। इन आईटीआर फॉर्मों को 29 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था।
विज्ञापन