Income Tax: नियोक्ताओं से किराया मुक्त आवास का लाभ लेने वालों को होगा फायदा, मूल्यांकन के नए नियम अधिसूचित
Income Tax: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। ये बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे।
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पर्याप्त वेतन के साथ अपने नियोक्ताओं की ओर से किराया मुक्त आवास का लाभ पाने वाले कर्मचारी अब अधिक बचत कर सकेंगे। उन्हें अब अधिक टेक-होम वेतन मिल सकेगा क्योंकि आयकर विभाग ने ऐसे मकानों के मूल्यांकन के नियमों में बदलाव किया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। ये बदलाव एक सितंबर से लागू होंगे। अधिसूचना के अनुसार, जहां केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को असुसज्जित आवास प्रदान किया जाता है और ऐसा आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, तो निम्न आधार पर उसके वैल्युएशन का मूल्यांकन होगा।
- 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत जो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार 15 प्रतिशत था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से कम आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत जो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार 10 प्रतिशत था।
एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन ले रहे हैं और नियोक्ता से आवास की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वे अब अधिक बचत करने में सक्षम होंगे क्योंकि संशोधित दरों के साथ उनका कर योग्य आधार अब कम हो जाएगा। ऐसे में अब उन्हें अधिक टेक-होम वेतन के रूप में राहत मिलेगी।