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असम: सीएम की पत्नी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ दर्ज किया 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा, जानें डिटेल्स

Sat, 23 Sep 2023 02:05 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 23 Sep 2023 02:05 PM IST
सार

रिनिकी भुइयां सरमा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने मीडिया को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को आगे बढ़ाया जाएगा।

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Himanta's wife files Rs 10 cr defamation suit against Gaurav Gogoi
हिमंता बिस्वा सरमा - फोटो : Social Media

विस्तार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के ''झूठे'' आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 

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उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने मीडिया को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को आगे बढ़ाया जाएगा।
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सैकिया ने कहा, 'मेरे मुवक्किल ने एक्स पर विभिन्न ट्वीट्स के लिए गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया।
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सैकिया ने आगे दावा किया कि सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और इसके लिए उनके मुवक्किल की फर्म को इस साल 26 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक ईमेल आया था।


परियोजना के लिए मंजूरी 26 नवंबर, 2022 को दी गई थी। पिछले ईमेल में, हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि गोगोई ने सरमा और उनकी कंपनी 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स' के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा, वह जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने कहा, 'उन्होंने (गोगोई ने) अपना होमवर्क नहीं किया। किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है। हम इस मामले को जी-जान से लड़ेंगे।

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