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GST 40% Slab: जीएसटी परिषद ने 40% प्रतिशत के विशेष स्लैब को दी मंजूरी, इन उत्पादों को किया गया शामिल

Wed, 03 Sep 2025 11:11 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 03 Sep 2025 11:11 PM IST
सार

GST 40% Slab: नई व्यवस्था के तहत, विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का एक विशेष उच्च कर स्लैब बनाया गया है। सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और गैर-मादक पेय पदार्थों पर 40% कर लगेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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GST 40% Slab: GST Council approved the new slab of 40%, these products were included
जीएसटी का विशेष स्लैब् - फोटो : amarujala.com

विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। जीएसटी 2.0 नामक इस नई प्रणाली में सरल दो-स्लैब संरचना और वस्तुओं पर कर लगाने के तरीके में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

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नई व्यवस्था के तहत, विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का एक विशेष उच्च कर स्लैब बनाया गया है। सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और गैर-मादक पेय पदार्थों पर 40% कर लगेगा। 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब के तहत आएंगी। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर और नौकाएं भी अब 40% की श्रेणी में आएंगी।

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पान मसाला, सिगरेट पर दिया गया यह अपडेट

पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद अभी 40% के स्लैब में नहीं आएंगे। जब तक सभी लंबित ऋण और मुआवज़ा भुगतान का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इन पर 28% की पुरानी जीएसटी दर से ही कर लगता रहेगा।

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जीएसटी 2.0 नामक नई प्रणाली एक सरल दो-स्लैब वाली संरचना होगी। इसमें वस्तुओं पर कर लगाने के तरीके में बदलाव किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

40% के विशेष स्लैब में शामिल उत्पाद

  • तम्बाकू उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तम्बाकू (जैसे ज़र्दा), अनिर्मित तम्बाकू, बीड़ी, सुगंधित तम्बाकू (लागू होने की तारीख का एलान अलग से)
  • परिवहन क्षेत्र: कुछ विलासिता/चयनित परिवहन-संबंधी वस्तुओं और सेवाओं पर कर 28% से बढ़ाकर 40% किया गया (विवरण एचएसएन सूची के तहत अधिसूचित किया जाएगा) 
  • अन्य उच्च कर वाली वस्तुएं: आयातित/शुल्क योग्य व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं और अन्य विविध वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 40% कर दिया गया (विवरण अधिसूचना में विस्तृत रूप से दिया जाएगा) सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट: 
  • 28% से 40%: कोल्ड ड्रिंक्स, स्वादयुक्त पेय पदार्थ 
  • ऑटो पार्ट्स: 1200 सीसी से अधिक पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से अधिक डीजल इंजन वाली लक्जरी और प्रीमियम कारों पर 40% कर लगेगा।
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