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सरकार ने अधिसूचित किया जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म
Wed, 02 Jan 2019 03:54 AM IST
गौरव द्विवेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 02 Jan 2019 03:54 AM IST
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जीएसटी
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कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आसान बनाने के लिए सरकार ने मंगलवार को नया सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया है। व्यापारी इसका इस्तेमाल 30 जून, 2019 से करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिसंबर, 2018 के आखिरी दिन जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म को अधिसूचित किया।
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कारोबारी इस सालाना फॉर्म का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान की गई अपनी खरीद, बिक्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट के समेकित विवरण को भरने के लिए करेंगे। इसमें से जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म है जबकि जीएसटीआर-9ए संयोजन टैक्स के दायरे में आने वालों के लिए है। इसी तरह जीएसटीआर-9सी फॉर्म का इस्तेमाल ब्योरे के पुनर्मिलान के लिए किया जाएगा।
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इससे पहले व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कई संगठनों ने सितंबर, 2017 में जारी जीएसटी के सालाना फॉर्म को लेकर शिकायत की थी। हालांकि, नए फॉर्म को लेकर भी व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि यह काफी चिंताजनक है कि सीबीआईसी ने नए फॉर्म में बेहद मामूली परिवर्तन किया है और हमारी शेष मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।
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