{"_id":"603ba1c6c64fbf3bbc341a24","slug":"government-has-decided-to-further-extend-the-due-date-for-furnishing-of-gstr9-and-gstr9c-for-the-financial-year-2019-and-2020","type":"story","status":"publish","title_hn":"करदाताओं को बड़ी राहत, 31 मार्च तक बढ़ी वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
करदाताओं को बड़ी राहत, 31 मार्च तक बढ़ी वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा
Sun, 28 Feb 2021 08:26 PM IST
संजीव कुमार झा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sun, 28 Feb 2021 08:26 PM IST
विज्ञापन
जीएसटी
- फोटो : सोशल मीडिया
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी। यह सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गयी थी।
विज्ञापन
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिये जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है। समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है।
विज्ञापन
Government has decided to further extend the due date for furnishing of GSTR-9 and GSTR-9C for the financial year 2019-20 to 31.03.2021 with the approval of Election Commission of India: Department of Revenue, Ministry of Finance pic.twitter.com/gKkPtGgjbW
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) February 28, 2021
जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को भरना होता है। जीएसटआर-9सी ऑडिट किये गये सालाना वित्तीय लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि भले ही यह 31 दिनों का अपेक्षाकृत छोटा विस्तार है, लेकिन कर पेशेवरों के लिये आवश्यक जिम्मेदारी पूरा करने के लिये पर्याप्त है।