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Go First: गो फर्स्ट ने अब चार जून तक अपनी उड़ानें रद्द कीं; तीन मई से जमीन पर हैं एयरलाइन के विमान

Tue, 30 May 2023 11:08 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 30 May 2023 11:08 PM IST
सार

एयरलाइन ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हम यह सूचित करते हुए खेद है कि गो फर्स्ट की अनुसूचित उड़ानें चार जून 2023 तक रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को उनकी टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।

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Go First extends flight cancellations till June 4 Latest News Update
गो फर्स्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने अब अपनी उड़ानें चार जून तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच यह कदम उठाया गया है। गो फर्स्ट ने सबसे पहले तीन मई को अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। इससे पहले एयरलाइन ने दो मई को घोषणा की थी कि वह पांच मई तक तीन दिन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर रही है।

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एयरलाइन ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हम यह सूचित करते हुए खेद है कि गो फर्स्ट की अनुसूचित उड़ानें चार जून 2023 तक रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को उनकी टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। एयरलाइन ने कहा है कि वह जल्द बुकिंग फिर शुरू करेगी। हम जानते हैं कि उड़ानों के रद्द होने से लोगों के यात्रा से जुड़े प्लान प्रभावित होते हैं। हम अपनी ओर से लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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उड़ान बीती 3 मई से बंद
एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए 30 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। पहले एयरलाइंस ने 26 मई तक उड़ानें रद्द की थीं। गो फर्स्ट के उड़ान बीती 3 मई से बंद हैं। इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संकटग्रस्त गो फर्स्ट से अपने परिचालन के पुनरुद्धान के लिए एक व्यापक योजना पेश करने को कहा था। नियामक ने इसके लिए विमानन कंपनी को 30 दिन का समय दिया है।
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दिवालिया कार्यवाही का आदेश बरकरार
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी की ओर से दिए गए 10 मई को संकटग्रस्त गो फर्स्ट एयरलाइन के दिवाला आदेश को सोमवार को बरकरार रखा और न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ संशोधन करने का निर्देश दिया था। एनसीएलएटी ने पट्टेदारों को विमानों का कब्जा वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें गो फर्स्ट दिवाला कार्यवाही मामले में किसी भी उपाय के लिए एनसीएलटी जाने के लिए कहा था।

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