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लगेगा टैक्स: एएआर ने कहा- गिफ्ट वाउचर कर योग्य, लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

Tue, 10 Aug 2021 02:59 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 10 Aug 2021 02:59 AM IST
सार

  • एएआर ने कहा गिफ्ट वाउचरों का कारोबार करती हैं कंपनियां
  • वाउचर एक वस्तु की श्रेणी में हैं और इन पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

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Gift and cashback vouchers taxable as goods to be liable for 18 per cent GST
जीएसटी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जीएसटी से जुड़ी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (एएआर) ने कहा है कि ग्राहकों को मिलने वाले गिफ्ट वाउचर, कैश बैक वाउचर पर 18 फीसदी जीएसटी देय है। बंगलूरू स्थित प्रीमियर सेल्स प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड इन वाउचरों पर जीएसटी दरों को लेकर एएआर की कर्नाटक पीठ के पास पहुंची थी।

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उक्त कंपनी इन गिफ्ट वाउचरों का कारोबार करती है। एएआर ने पाया कि कंपनी ने गिफ्ट वाउचरों को खरीदा और वह अपने क्लाइंट को बेच दिए। इसके बाद उन्होंने वाउचरों को अपने क्लाइंट/ग्राहकों को बांट दिए।
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एएआर ने पाया कि कैश बैक वाउचर और ऐसे अन्य ई वाउचर आपूर्ति के समय ‘रुपये’ के तौर पर परिभाषित नहीं हो सकते और तब तक ये वस्तु हैं। केवल भुगतान के समय इसे रुपये के तौर पर माना जाएगा। एएआर ने कहा कि आपूर्ति के समय ये वाउचर एक वस्तु की श्रेणी में हैं और इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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