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दिल्ली हाई कोर्ट: अमेजन की मध्यस्थता कार्यवाही को अवैध घोषित करे अदालत, फ्यूचर रिटेल ने की मांग

Mon, 03 Jan 2022 10:50 PM IST
सुभाष कुमार बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुभाष कुमार Updated Mon, 03 Jan 2022 10:50 PM IST
सार

फ्यूचर रिटेल ने सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि अमेजॅन के खिलाफ सीसीआई के फैसले के मद्देनजर कार्यवाही जारी रखना अवैध होगा।

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future retails demands delhi high court to illegalise amazons Mediation proceedings
अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। - फोटो : ANI

विस्तार

फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट से सिंगापुर में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ जारी मध्यस्थता कार्यवाही को अवैध घोषित करने को कहा है। किशोर बियानी की स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि भारत की प्रतिस्पर्धी एजेंसी ने अमेजन के साथ 2019 में हुए सौदे को रद्द कर दिया है। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिग्गज अमेरिकी कंपनी अमेजन को बड़ा झटका देते हुए फ्यूचर समूह के साथ सौदे पर रोक लगा दी थी। साथ ही उस पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। आयोग ने कहा था कि नियामक से अनुमति लेते वक्त अमेजन से कुछ अहम जानकारियां छुपाई थी। अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी।

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वहीं, कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने  तर्क रखा कि उन्होंने फ्यूचर कूपन लिमिटेड (एफसीपीएल) की ओर से एक याचिका दायर की थी और इस मामले में अत्यधिक तात्कालिकता है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ने याचिका को मंजूरी दे दी है।
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पीठ ने मामले को उसी विवाद से निपटने वाले एक अन्य मामले के साथ याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा हाल ही में अमेजन के फ्यूचर के साथ 2019 के सौदे को दी गई मंजूरी को निलंबित करने के बाद यह विवाद आया है। आयोग ने अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज पर कथित तौर पर तथ्यों को छिपाने और नियामकीय मंजूरी लेने के दौरान गलत बयान देने के लिए 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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फ्यूचर रिटेल ने सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि अमेजॅन के खिलाफ सीसीआई के फैसले के मद्देनजर कार्यवाही जारी रखना अवैध होगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अंतिम सुनवाई शुरू करने से पहले अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया, इसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।


वर्तमान याचिका में तर्क दिया गया है कि सिंगापुर ट्रिब्यूनल के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही की कोई कानूनी वैधता नहीं है, क्योंकि सीसीआई ने 2019 सौदे के लिए अनुमोदन को निलंबित कर दिया है। पिछले महीने, अमेजॅन ने सौदे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई जांच को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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