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फ्यूचर-रिलायंस डील: एसआईएसी के आदेश के खिलाफ फ्यूचर रिटेल ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख
Thu, 28 Oct 2021 05:33 PM IST
Amit Mandal
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 28 Oct 2021 05:33 PM IST
सार
सिंगापुर की अदालत ने अक्टूबर 2020 को अपने अंतरिम फैसले में इस फ्यूचर-रिलायंस की डील को रोक दिया था।
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रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
- फोटो : twitter: @CCI_India
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विस्तार
फ्यूचर रिटेल और उसके प्रमोटरों ने सिंगापुर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण (एसआईएसी) द्वारा रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने संबंधी आदेश पर स्टे हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन पैनल ने 21 अक्तूबर को फ्यूचर रिटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेजॉन इस डील का विरोध कर रही है।
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पिछले साल हुई थी डील
फ्यूचर ने अपना रिटेल कारोबार रिलायंस को बेचने के लिए पिछले साल डील की थी। लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जेफ बेजोस की अगुवाई वाली कंपनी अमेजॉन लगातार इसका विरोध कर रही है। हालांकि फ्यूचर का कहना है कि इस डील में कुछ भी गलत नहीं है। सिंगापुर की अदालत ने अक्टूबर 2020 को अपने अंतरिम फैसले में इस डील को रोक दिया था।
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एफआरएल ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने 25 अक्टूबर 2020 के मध्यस्थ के अंतरिम आदेश को खारिज करने के लिए अपने आवेदन पर एसआईएसी द्वारा 21 अक्टूबर, 2021 को जारी आक्षेपित आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
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एफआरएल ने हाईकोर्ट से 21 अक्टूबर 2021 के आक्षेपित आदेश के पालन पर रोक लगाने और उसे निरस्त करने और वैकल्पिक रूप से, कंपनी को शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जैसा कि एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) मुंबई द्वारा 28 सितंबर के आदेश में कहा गया था।