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सरकार जल्द कर सकती है बड़ा बदलाव: नौकरीपेशा को करना होगा हफ्ते में चार दिन काम, बाकी आराम!

Tue, 09 Feb 2021 12:37 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 09 Feb 2021 12:37 PM IST
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Four Day Work, Three Days Off Work Government Offer: new labour law
ऑफिस - फोटो : pixabay

कैसा हो अगर आपको हर सप्ताह में तीन दिनों की छुट्टियां मिले और सिर्फ चार दिन ही काम करना पड़े? शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस तरह का ऑफर ठुकराएगा। आखिर नौकरी सरकारी हो या निजी, हर कोई चाहता है कि उसे पर्याप्त छुट्टियां मिलें। पर ज्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर कोई सरकार खुद ऐसा नियम बना दे तो...? ये मजाक नहीं, हकीकत है। 

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सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है सरकार
दरअसल, केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। सरकार जल्द ही कंपनियों को लचीलेपन के साथ सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपको लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। लेबर सचिव अपूर्वा चंद्रा के अनुसार, सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा। लेकिन कंपनियों को तीन शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में- 

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  • 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में चार दिन काम करना होगा। 
  • इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में पांच दिन काम करना होगा। 
  • आठ घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में छह दिन काम करना होगा।
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आगे उन्होंने कहा कि इन तीनों शिफ्ट को लेकर कर्मचारियों या कंपनियों पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यह प्रावधान लेबर कोड का हिस्सा। बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के काम का तनाव कम होगा। साथ ही इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा। साथ ही स्टाफ ज्यादा सक्रिय और प्रोडक्टिव रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इन नियमों से आईटी और शेयर्ड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल वर्टिकल जैसे प्रोफाइल में काम करने वाले इस प्रैक्टिस को आसानी और तेजी से स्वीकार कर सकते हैं।


फिलहाल ये है नियम 
मौजूदा समय में आठ घंटे की शिफ्ट के साथ सप्ताह में छह दिन कार्य होता है और कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दी जाती है। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा।

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