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Bank Fraud: चेन्नई स्थित कंपनी के पूर्व सीईओ समेत तीन को पांच साल की सजा, बैंक से धोखाधड़ी का है मामला

Thu, 21 Dec 2023 04:45 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 21 Dec 2023 04:45 PM IST
सार

Bank Fraud: अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को 2.06 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में पालपाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह चेयरमैन पी सेंथिल कुमार और दो अन्य को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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Ex-CEO of Chennai-based firm among three sentenced to five years in jail in bank fraud case
सीबीआई (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : ANI

विस्तार

चेन्नई की एक अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को 2.06 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में पालपाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ सह चेयरमैन पी सेंथिल कुमार और दो अन्य को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।  

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सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों और चेन्नई की कंपनी पर 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने 2008 में बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के बाद मामले को अपने हाथ में लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने चेन्नई की अन्ना सलाई शाखा में स्टार पर्सनल लोन स्कीम के तहत फर्जी लोगों के नाम पर 149 ऋण खाते खोले और उन्हें अपनी कंपनी का कर्मचारी दिखाया।
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उन्होंने बताया कि उसने कथित लाभार्थियों के नाम पर वेतन पर्ची और पहचान पत्र बनाकर कर्ज लिया। सीबीआई ने एक साल के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद विशेष अदालत में मुकदमा चला।   
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सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश आर गिरिजा रानी ने कुमार को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर 2.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने एस कालीदासन और थंजन चेजियानारे को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने पालपाप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


कुमार को इससे पहले जून में इंडियन बैंक में 4.19 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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