फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Employers need to make employers aware of their intention to adopt new tax system says CBDT

नई टैक्स प्रणाली अपनाने की मंशा के बारे में कर्मचारियों को एम्पलायर को बताना होगा: सीबीडीटी

Mon, 13 Apr 2020 11:46 PM IST
श्रीधर मिश्रा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Mon, 13 Apr 2020 11:46 PM IST
विज्ञापन
Employers need to make employers aware of their intention to adopt new tax system says CBDT
- फोटो : social media
आयकर विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के दोरान नई आयकर प्रणाली को अपनाने की अपनी सोच के बारे में एम्पलायर को बताना होगा। ताकी, वो सैलरी का भुगतान करते समय उसी के अनुसार आए पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) कर सके।
विज्ञापन


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020- 21 के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिये एक नई वैकल्पिक प्रणाली की घोषणा की है। इसमें कर दाता के लिये टैक्स की दरें कम रखीं गई हैं लेकिन इनमें कई टैक्स पर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। इनमें,
विज्ञापन
  • आवास किराया भत्ता 
  • आवास रिण के ब्याज 
  • जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश सहित धारा 80सी, 80डी और 80सीसीडी शामिल है
कम कर दर वाली इस आयकर प्रणाली को वैकल्पिक रखा गया है। यानी करदाता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह पुरानी व्यवस्था के तहत ही आयकर का भुगतान करे या फिर वो नई प्रणाली को अपना सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नई कर प्रणाली में क्या है?

नई कर प्रणाली के मुताबिक, ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है। वहीं, नई प्रणाली में ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लिया जायेगा।  इसके अलावा,
  • पांच लाख से 7.5 नाख पर दस प्रतिशत का कर। 
  • 7.5 से लेकर 10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 
  • 10 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत का कर।
  • 12.5 से 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 25 प्रतिशत का कर।
  • 15 लाख रुपये सालाना से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रावधान।
इस प्रणाली को अपनाने पर कई तरह की छूट उपलब्ध नहीं होगी।

पुरानी कर प्रणाली में क्या है?

  • ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत कर। 
  • पांच लाख से 10 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत कर। 
  • 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाने का प्रावधान है। 
हालांकि, इस प्रणाली में कई तरह की कर छूट के प्रावधान भी उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed