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ED Action: झारखंड, बंगाल, राजस्थान और बिहार के 12 ठिकानों पर ईडी ने चलाया तलाशी अभियान, ये है मामला

Thu, 04 Jan 2024 11:09 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 04 Jan 2024 11:09 PM IST
सार

ED Action: अवैध पत्थर खनन के एक मामले में जिन परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया उनमें अभिषेक प्रसाद "पिंटू" जो झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं के अलावे साहिबगंज जिले के डीसी राम निवास यादव और साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे के आवास भी शामिल हैं।

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ED has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 12 places
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ईडी ने 03.01.2024 को झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में स्थित 12 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। अवैध पत्थर खनन के एक मामले में जिन परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया उनमें अभिषेक प्रसाद "पिंटू" जो झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं के अलावे साहिबगंज जिले के डीसी राम निवास यादव और साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे के आवास भी शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.25 लाख रुपये सहित 36.99 लाख रुपये की नकदी, दस्तावेज/रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और नकदी जब्त की गई। एजेंसी ने गुरुवार को एक्स डॉट कॉम पर इसकी जानकारी दी है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के उपायुक्त (डीसी) राम निवास यादव के खिलाफ अवैध खनन मामले में छापेमारी के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि उनके परिसरों से सात लाख रुपये से अधिक नकद और विभिन्न कैलिबर के 21 कारतूस जब्त किए गए।
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संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि "आपत्तिजनक" डिजिटल उपकरणों को जब्त करने के अलावा, उसने साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव के कैंप कार्यालय से 7.25 लाख रुपये सहित कुल 36.99 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की। इसके अलावा यादव के आवासीय परिसर से 9 एमएम बोर के 19 कारतूस, .380 एमएम के दो कारतूस और .45 पिस्तौल के पांच खाली कारतूस भी बरामद किए गए। 

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पीएमएलए के तहत आरआर समूह के संस्थापक के ठिकानों की ली गई तलाशी 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने मॉरीशस के मानद काउंसल और चेन्नई स्थित आरआर समूह के प्रवर्तक रवि रमन के खिलाफ विदेशी धन में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी जांच के सिलसिले में हाल ही में उनसे जुड़े परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल 28 दिसंबर को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत रमन से जुड़े आठ ठिकानों पर छापेमारी की थी। रमन और उनकी पत्नी शोभना रवि के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की शिकायत से सामने आया है, जिसमें ओल्ड लेन समूह से प्राप्त 117 करोड़ रुपये के विदेशी धन/निवेश को ठगने के लिए धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि रमन ने अंबत्तूर में एक तकनीकी पार्क के विकास के लिए एफडीआई के रूप में समूह से प्राप्त धन का वित्तपोषण किया।

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