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DGCA: डीजीसीए का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया-स्पाइसजेट पर 30-30 लाख तो इंडिगो पर लगाया 1.2 करोड़ का जुर्माना
Wed, 17 Jan 2024 09:50 PM IST
शिवेंद्र तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Wed, 17 Jan 2024 09:50 PM IST
सार
DGCA: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इसने एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये, इंडिगो पर 1.2 करोड़ रुपये और सीएसएमआई हवाई अड्डे पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विमान (सांकेतिक)
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीजीसीए ने सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर भी जुर्माना लगाया है।
रनवे पर बैठकर खाना खाने का वीडियो वायरल हुआ था
डीजीसीए ने सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई (एमआईएएल) पर 60 लाख रुपये जबकि इंडिगो पर 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रनवे पर बैठकर कुछ लोग खाते और आराम करते नजर आए थे।
इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया था। उन्होंने इंडिगो और मुंबई हवाई अड्डे को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।डीजीसीए का कहना है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब 17 जनवरी को मिला था और यह संतोषजनक नहीं पाया गया। डीजीसीए ने कहा कि एमआईएएल के जवाब से पता चलता है कि वे निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं।
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एयर इंडिया और स्पाइसजेट 30-30 लाख का जुर्माना
निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई डीजीसीए मुख्यालय में कम दृश्यता संचालन और कोहरे की तैयारी पर बैठक के मिनट्स के जरिए एयरलाइन ऑपरेटरों को जारी किए गए पायलटों की रोस्टरिंग के संबंध में हुई है। इससे पहले, डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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रनवे पर बैठकर खाना खाने का वीडियो वायरल हुआ था
डीजीसीए ने सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई (एमआईएएल) पर 60 लाख रुपये जबकि इंडिगो पर 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रनवे पर बैठकर कुछ लोग खाते और आराम करते नजर आए थे।
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इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संज्ञान लिया था। उन्होंने इंडिगो और मुंबई हवाई अड्डे को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।डीजीसीए का कहना है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब 17 जनवरी को मिला था और यह संतोषजनक नहीं पाया गया। डीजीसीए ने कहा कि एमआईएएल के जवाब से पता चलता है कि वे निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं।
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एयर इंडिया और स्पाइसजेट 30-30 लाख का जुर्माना
निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई डीजीसीए मुख्यालय में कम दृश्यता संचालन और कोहरे की तैयारी पर बैठक के मिनट्स के जरिए एयरलाइन ऑपरेटरों को जारी किए गए पायलटों की रोस्टरिंग के संबंध में हुई है। इससे पहले, डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।