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DGCA: डीजीसीए ने अकासा एयर को खतरनाक सामानों के संचालन में अधिक सतर्क रहने की दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

Tue, 14 Jan 2025 08:21 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 14 Jan 2025 08:21 PM IST
सार

DGCA: दो साल से भी कम पुरानी एयरलाइन को जारी की गई नियामकीय चेतावनी की शृंखला में यह सबसे नया मामला है। बीते कुछ हफ्तों में अलग-अलग मामलों के लिए डीजीसीए ने एयरलाइन पर कार्रवाई की है। मंगलवार को सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि डीजीसीए ने अहमदाबाद में 12 दिसंबर को की गई जांच के बाद लिथियम बैटरी की हैंडलिंग में खामियां पाई थी। इसके बाद अकासा एयर को चेतावनी पत्र जारी किया गया था।

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DGCA warns Akasa Air to be more vigilant in handling dangerous goods
अकासा एयर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विमानन सुरक्षा के लिए बनी निगरानी संस्था डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) ने अकासा एयर को अपने सभी कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं में आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ-साथ, एयरलाइन को खामियां सामने आने के मामलों के बाद खतरनाक सामानों की हैंडलिंग में अधिक सतर्कता बरतने की भी चेतावनी दी गई है।

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बीते हफ्तों में अकासा एयर के खिलाफ कई कार्रवाई की गई

दो साल से भी कम पुरानी एयरलाइन को जारी की गई नियामकीय चेतावनी की शृंखला में यह सबसे नया मामला है। बीते कुछ हफ्तों में अलग-अलग मामलों के लिए डीजीसीए ने एयरलाइन पर कार्रवाई की है। मंगलवार को सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि डीजीसीए ने अहमदाबाद में 12 दिसंबर को की गई जांच के बाद लिथियम बैटरी की हैंडलिंग में खामियां पाई थी। इसके बाद अकासा एयर को चेतावनी पत्र जारी किया गया था।

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उन्होंने बताया कि निगरानी निरीक्षण के दौरान नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को एयरलाइन की ओर से "महत्वपूर्ण गड़बड़ी" का पता चला। इसमें बैटरी की शक्ति की जांच या सत्यापन किए बिना लिथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्वीकार करना भी शामिल था। सूत्रों ने बताया कि अन्य खामियों के अलावा एयरलाइन को यात्री विमानों में ले जाने के लिए स्वीकृत सीमा से अधिक वजन वाली लिथियम बैटरियों की खेप स्वीकार करते हुए पाया गया। डीजीसीए के 9 जनवरी के चेतावनी पत्र पर अकासा एयर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

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डीजीएस की कार्रवाई के बाद एजेंटों और कर्मचारियों को निर्देश जारी

सूत्रों के अनुसार नियामक की ओर से खामियों को चिन्हित किए जाने के बाद एयरलाइन ने सुधार के कदम उठाए हैं। इसके लिए कार्गो एजेंटों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, कार्गो स्वीकृति कर्मचारियों को पत्र जारी कर चेतावनी भी दी गई है। मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि कि सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-अनुपालन की गंभीरता को देखते हुए, डीजीसीए ने आकाश एयर को हवाई मार्ग से खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए अनुपालन के प्रति अधिक सतर्क रहने और भविष्य में इनका उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

कार्गो स्वीकृति और हैंडलिंग सुविधाओं पर आंतरिक ऑडिट करने की हिदायत

सूत्रों ने बताया कि नियामक ने आकाश एयर को चेतावनी मिलने के 30 दिनों के भीतर अनुपालन के संबंध में अपने सभी कार्गो स्वीकृति और हैंडलिंग सुविधाओं पर आंतरिक ऑडिट करने को कहा है। डीजीसीए मानदंडों के तहत, कुछ वस्तुओं को खतरनाक सामान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अनुपालन की आवश्यकता होती है।



हाल ही में, पिछले महीने डीजीसीए ने पायलट प्रशिक्षण में कथित चूक के लिए अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों- परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक - को छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। इस महीने की शुरुआत में, नियामक ने लैंडिंग में चूक के कारण अपने एक पायलट को प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया था। अक्तूबर 2024 में, डीजीसीए ने सितंबर में बैंगलोर हवाई अड्डे पर बोर्डिंग से इनकार किए गए कुछ यात्रियों को समय पर मुआवजा देने में विफल रहने के लिए अकासा एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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