DGCA New Covid Norms: डीजीसीए का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट या विमान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा। दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।
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विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विमानन नियामक DGCA हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी। उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा। दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।
दिल्ली में भी मामले बढ़े
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 406 लोग डिस्चार्ज हुए और 1 व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई। कुल पॉजिटिविटी दर 4.94 फीसदी रिकॉर्ड की गई।
महाराष्ट्र में कोविड-19 के 2,700 से ज्यादा नए मामले
- महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,710 नए मामले सामने आए। यह करीब चार महीने में सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब दस हजार के करीब पहुंच गई है, हालांकि महामारी से किसी और मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के बाद राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 78,98,815 हो गई है।
- विभाग के मुताबिक, राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9,806 है। राज्य में इस साल 17 फरवरी को 2,797 मामले मिले थे। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,881 नए मामले सामने आए थे जबकि सोमवार को 1,036 मामले मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई शहर में बुधवार को संक्रमण के 1,765 नए मामले सामने आए जबकि एक दिन पहले 1,242 नए मामले सामने आए थे।