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Delhi High Court: सर्विस चार्ज गाइडलाइन पर HC के स्टे को सीसीपीए ने दी चुनौती, डिविजन बेंच में होगी सुनवाई

Thu, 11 Aug 2022 03:02 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Thu, 11 Aug 2022 03:02 PM IST
सार

Delhi High Court: सीसीपीए की ओर से दाखिल अपील दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच के सामने आगामी 16 अगस्त को रखी जाएगी। 

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Delhi High Court CCPA challenges HC's stand on service charge guidelines
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के सामने अपील दायर दायर किया है। अपनी इस अपील में सीसीपीए ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया है जिसमें सरकार की ओर से रेस्त्रां और होटल मालिकों के सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने के फैसले पर स्टे लगाया गया था। 

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सीसीपीए की ओर से दाखिल अपील दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच के सामने आगामी 16 अगस्त को रखी जाएगी। 

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बता दें कि पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने के लिए जारी गाइडलाइन के खिलाफ जारी एक याचिका पर सुनवाई करते उस पर स्टे लगा दिया था। इस दौरान Federation of hotels and restaurants of India (FHRI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एकल बेंच के जज यशवंत वर्मा ने सीसीपीए को नोटिस भी जारी किया था। 

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