फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Defamation case: BJP leader Purnesh Modi seeks dismissal of Rahul Gandhi's appeal in SC

Supreme Court: मानहानि केस में पूर्णेश मोदी ने दाखिल किया हलफनामा, राहुल गांधी की अपील खारिज करने की मांग

Mon, 31 Jul 2023 10:54 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 31 Jul 2023 10:54 PM IST
सार

Supreme Court: पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?" को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी।

विज्ञापन
Defamation case: BJP leader Purnesh Modi seeks dismissal of Rahul Gandhi's appeal in SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज करने की मांग की है। सोमवार को पूर्णेश मोदी ने कहा कि उन्होंने (राहुल ने) मोदी उपनाम वाले सभी लोगों विशेष रूप से गुजरात की 'मोध वणिक' जाति से संबंधित लोगों की मानहानि की है। 

विज्ञापन


पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?" को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
विज्ञापन


शीर्ष अदालत में राहुल गांधी की अपील के खिलाफ लिखित जवाब में मोदी ने कहा,''यह स्थापित कानून है कि असाधारण कारणों से दुर्लभतम मामलों में दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाती है। याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) का मामला स्पष्ट रूप से उस श्रेणी में नहीं आता है।" जवाब में यह भी कहा गया कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने का आदेश साक्ष्य-ऑन-रिकॉर्ड पर महाभियोग योग्य नहीं है। वकील पीएस सुधीर के जरिए दाखिल 21 पन्नों के जवाब में मोदी ने कहा कि जिरह के दौरान गांधी न केवल अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी निकालने में नाकाम रहे, बल्कि व्यावहारिक रूप से मोदी उपनाम वाले सभी लोगों की मानहानि की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन


कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण में माफी मांगने के बजाय अहंकार दिखाया है। बता दे कि आपराधिक मानहानि के मामले में दी गई सजा पर रोक के खिलाफ राहुल की याचिका पर पुर्णेश मोदी ने सोमवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया।


पूर्णेश मोदी ने कहा, राहुल ने अपने लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण शब्दों से पूरी तरह से निर्दोष वर्ग के लोगों को बदनाम किया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सजा सुनाते समय याचिकाकर्ता (राहुल) ने पश्चाताप और खेद व्यक्त करने के बजाय अहंकार दिखाया। उन्होंने (राहुल ने)  कई मौकों पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल की दोषसिद्धि और सजा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक समुदाय के प्रति अपनी नफरत दिखाते हुए एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और मोदी उपनाम वाले सभी व्यक्तियों को बदनाम किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed