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Leave FAQ: लगातार पांच वर्षों तक किसी सरकारी कर्मी को नहीं मिलेगी छुट्टी, केंद्र ने FAQ में दिया जवाब

Thu, 01 Sep 2022 07:22 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Thu, 01 Sep 2022 07:22 PM IST
सार

Leave FAQ: सरकार की ओर से जारी FAQ में केंद्रीय लोक सेवा या सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के हवाले से कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। FAQ के अनुसार अगर इस तरह की कोई छुट्टी ली जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

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Centre issues FAQs on leave rules, entitlement for its employees
Govt Office - फोटो : File Photo

विस्तार

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और पात्रता से जुड़े नियमों पर गुरुवार को FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किए हैं। 

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FAQ में अवकाश की समान्य पात्रता, अवकाश रियायत (एलटीसी) के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव (अध्ययन अवकाश) और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल शामिल किए गए हैं। 

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सरकार की ओर से जारी FAQ में केंद्रीय लोक सेवा या सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के हवाले से कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। 

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इससे जुड़े FAQ के जवाब में कहा गया है कि आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

इस FAQ में यह भी कहा गया है कि अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति सामान्य तौर पर एलटीसी की स्वीकृति के समय अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए।

एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा है कि एलटीसी पर अवकाश नकदीकरण की कार्योत्तर मंजूरी को एलटीसी के दावों को जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित मामलों में अपवाद माना जा सकता है।

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