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CCPA: बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का लगा जुर्माना, भ्रामक विज्ञापनों के लिए की गई कार्रवाई

Thu, 21 Aug 2025 12:06 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 21 Aug 2025 12:06 PM IST
सार

CCPA: उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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CCPA fines ride-hailing platform Rapido Rs 10 lakh for misleading advertisements
रैपिडो - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रैपिडो को उन ग्राहकों को भी मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कंपनी ने "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं" ऑफर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें वादा किया गया मुआवजा नहीं मिला।
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नियामक ने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद कार्रवाई की, जिसमें "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये में पाएं" और "गारंटीड ऑटो" का वादा किया गया था, और पाया कि वे झूठे और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीने की अवधि में यह संख्या 575 थी।
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सीसीपीए की जांच से पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में प्रदर्शित किए गए थे। 50 रुपये के लाभ का वादा वास्तविक मुद्रा नहीं, बल्कि "50 रुपये तक" मूल्य के "रैपिडो सिक्के" थे। इनका उपयोग केवल बाइक की सवारी के लिए किया जा सकता था और जिनकी समय सीमा सात दिनों के भीतर समाप्त हो जाती थी।


मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रस्ताव के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।" प्राधिकरण ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।

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