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CBDT: टीडीएस ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ी, जानें सीबीडीटी ने क्यों दी छूट

Thu, 27 Oct 2022 07:16 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 27 Oct 2022 07:16 PM IST
सार

वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।

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CBDT extension TDS statement Form 26Q Financial Year 2022-23 November news in hindi
सीबीडीटी - फोटो : Social media

विस्तार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में तिमाही टीडीएस विवरण देने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। सीबीडीटी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि संशोधित एवं अद्यतन फॉर्म 26क्यू में ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
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फॉर्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर टीडीएस के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल होता है। वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी। लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
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