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Byju: 'हम आपको वेतन देने में असमर्थ', अपने कर्मचारियों से बोले बायजू रवींद्रन

Sat, 02 Mar 2024 06:43 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Sat, 02 Mar 2024 06:43 PM IST
सार

बायजू रवींद्रन ने कहा कि यह एक सुखद समाचार है। हमारे पास अब अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पैसे है। इसके बावजूद मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम फिर भी आपको वेतन देने में असमर्थ है। 

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Byju's unable to pay salaries as rights issue funds locked in separate a/c amid rift with investors
बायजू रविंद्रन - फोटो : Social Media

विस्तार

बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने बताया कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महीने पहले लॉन्च किया गया राइट्स इश्यू सफलतापूर्वक बंद हो गया है।
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कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ
बायजू रवींद्रन ने कहा, "यह एक सुखद समाचार है। हमारे पास अब अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पैसे है। इसके बावजूद मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम फिर भी आपको वेतन देने में असमर्थ है।" अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा, "कंपनी अभी भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों को 10 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए।" 
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उन्होंने आगे कहा, "हम यह भुगतान उसी समय कर देंगे जब कानून की तरफ से हमें अनुमति दे दी जाएगी।" बायजू रवींद्रन ने बताया कि पूंजी की कमी के कारण कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब हमें पैसे होने के बावजूद देरी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, कुछ बेरहम लोगों इस हद तक गिर गए जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि हम अपनी मेहनत की कमाई का भुगतान करने में असमर्थ हैं। 
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निवेशकों पर साधा निशाना
रवींद्रन ने कहा, "यह बहुत ही दुख की बात है कि निवेशकों में से कुछ ने पहले ही अपना लाभ कमा लिया था। उनमें से एक ने बायजू में अपने निवेश से आठगुना ज्यादा कमाई की है।" बायजू के संस्थापक ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का सम्मान का रास्ता ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।


नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), बेंगलुरु बेंच ने 27 फरवरी के एक अंतरीम आदेश में कहा कि राइट्स इश्यू के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि को एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाना चाहिए और मामले के खत्म होने तक इसे नहीं निकालना चाहिए। अब अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी। 
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