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Biz Updates: इंडिगो पर DCGA ने लगाया ₹20 लाख का जुर्माना; कपड़ा क्षेत्र के विस्तार के लिए PLI योजना में बदलाव
Thu, 09 Oct 2025 07:15 PM IST
रिया दुबे
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रिया दुबे
Updated Thu, 09 Oct 2025 07:15 PM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी कथित चूक के मामले में इंडिगो पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
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नियामक फाइलिंग के अनुसार, DGCA ने 26 सितंबर को इंडिगो को जुर्माने की जानकारी दी। यह जुर्माना कैटेगरी C एयरपोर्ट्स पर पायलट ट्रेनिंग के दौरान "मान्यता प्राप्त सिमुलेटर का इस्तेमाल न करने" के आरोप में लगाया गया है। कैटेगरी C हवाई अड्डों को आमतौर पर चुनौतीपूर्ण अप्रोच और ऑपरेशनल परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इंडिगो ने कहा है कि वह इस आदेश को उचित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देने की प्रक्रिया में है।
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टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना में बड़े बदलाव
कपड़ा मंत्रालय ने गुरुवार को मैनमेड फाइबर (MMF) परिधान, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में अहम संशोधन किए। इन बदलावों का उद्देश्य उद्योग की मौजूदा चुनौतियों को दूर करना, नए निवेश को प्रोत्साहित करना और सेक्टर में विकास को गति देना है।
संशोधित प्रावधानों के तहत, अब अधिक उत्पादों को योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र बनाया गया है। इसके अलावा, न्यूनतम निवेश की सीमा को आधा कर दिया गया है और इंसेंटिव पाने के लिए आवश्यक इनक्रिमेंटल टर्नओवर मानक को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव उद्योग को राहत देने, कारोबार करने में आसानी बढ़ाने और भारत को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में नेतृत्व दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम हैं। योजना के संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।
कपड़ा मंत्रालय ने गुरुवार को मैनमेड फाइबर (MMF) परिधान, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में अहम संशोधन किए। इन बदलावों का उद्देश्य उद्योग की मौजूदा चुनौतियों को दूर करना, नए निवेश को प्रोत्साहित करना और सेक्टर में विकास को गति देना है।
संशोधित प्रावधानों के तहत, अब अधिक उत्पादों को योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र बनाया गया है। इसके अलावा, न्यूनतम निवेश की सीमा को आधा कर दिया गया है और इंसेंटिव पाने के लिए आवश्यक इनक्रिमेंटल टर्नओवर मानक को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव उद्योग को राहत देने, कारोबार करने में आसानी बढ़ाने और भारत को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में नेतृत्व दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम हैं। योजना के संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।