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Biz Updates: अदालत के फैसले के बावजूद सेवा शुल्क वसूलने पर 5 रेस्तरां को नोटिस, सीसीपीए ने की कार्रवाई

Tue, 29 Apr 2025 07:43 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 29 Apr 2025 07:43 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

उपभोक्ता नियामक सीसीपीए ने पांच रेस्तरां को अनिवार्य सेवा शुल्क लगाना जारी रखने के लिए नोटिस जारी भेजा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रथा के खिलाफ दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने के बाद मखना डेली, जीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नोटिस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत एकत्रित सेवा शुल्क की वापसी की मांग की गई है। सीसीपीए  की 4 जुलाई, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों और 28 मार्च, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से इसे बरकरार रखने के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रेस्तरां भोजन के बिलों में खुद से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं। वे इसे  किसी अन्य नाम से भी वसूल नहीं सकते हैं। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक और उपभोक्ता के विवेक पर होना चाहिए। 
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दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि, "कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।" साथ ही कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को ऐसे शुल्कों की वैकल्पिक प्रकृति के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को विनियमित करने का काम सौंपा गया है। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आरबीआई मई में बैंकों में 1.25 लाख करोड़ डालेगा
आरबीआई मई में चार किस्तों में खुले बाजार परिचालन के जरिये 1.25 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने सोमवार को बताया, इसके तहत 50,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त 6 मई को जारी की जाएगी। 25,000 करोड़ रुपये की तीन किस्तें क्रमशः 9, 15 और 19 मई को जारी होंगी। अप्रैल में भी बैंकों में 1.20 लाख करोड़ रुपये डाले गए थे।

जेनसोल परिसरों से जब्त किए दस्तावेज
संकटग्रस्त जेनसोल इंजीनियरिंग के परिसर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को छापा मारा। इस दौरान जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। जेनसोल ने कहा, यह जब्ती प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम और अहमदाबाद में कंपनी के परिसरों में तलाशी के दौरान की है। हालांकि, जब्ती अभियान के वित्तीय असर का पता नहीं है। सेबी ने 15 अप्रैल को जेनसोल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी।

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