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बड़े कारोबारी 31 अक्तूबर तक भर सकेंगे आईटीआर, सीबीडीटी ने दी 31 दिनों की मोहलत

Fri, 27 Sep 2019 08:32 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Fri, 27 Sep 2019 08:32 PM IST
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big businessman cn file itr by 31 october as cbdt extended time
सांकेतिक तस्वीर

साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का करोबार करने वाले और आडिट की बाध्यता वाले एक करोड़ से भी ज्यादा कारोबारियों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से बड़ी राहत मिली है। ये करदाता आगामी 31 अक्तूबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पहले इनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 थी।

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सीबीडीटी के अनुसार देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि इस बारे में कारोबारी संगठनों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से भी प्रतिवेदन मिला था। इनका कहना था कि इस समय बहुत कम असेसी के खाता बही का ऑडिट हो सका है और यदि तिथि में विस्तार नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत होगी। लिहाजा ऐसे कारोबारियों के लिए आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर 2019 कर दिया गया है।

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अभी तक एक तिहाई ऑडिट भी नहीं

कर सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर हालाखंडी का कहना है कि अभी तक देशभर के 30 फीसदी असेसी का भी टैक्स ऑडिट नहीं हो पाया है। ऐसे में तिथि बढ़ाए जाने से काफी राहत मिली है। गौरतलब है कि साल में एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होता है। साथ ही इससे कम कारोबार वालों को भी यह रिपोर्ट जमा करनी होती है, जो अपना लाभ कुल कारोबार के आठ फीसदी से कम दिखाते हैं।

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