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डेक्कन अरब-कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी, 1000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
Sat, 20 Feb 2021 12:21 AM IST
Amit Mandal
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 20 Feb 2021 12:21 AM IST
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डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर पाबंदी
- फोटो : pixabay
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भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। यह निर्देश छह महीने के लिए है।
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सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बृहस्पतिवार (18 फरवरी) को यह निर्देश दिया।
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केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा कि हालांकि बैंक केे 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं।
डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। आरबीआई ने कहा कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा।
ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा, जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा।