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आधार से जुड़ा नया नोटिफिकेशन जारी, ड्राइविंग लाइसेंस व RC रिन्यूअल में मिलेगी मदद
Sat, 12 Sep 2020 02:59 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sat, 12 Sep 2020 02:59 PM IST
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आधार कार्ड
- फोटो : सोशल मीडिया
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आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह केवल एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
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इसके अनुसार, अब आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा। इनमें लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना शामिल है।
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आपको कैसे होगा फायदा?
दरअसल सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आधार के दायरे में लाया जाए। इससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़ों को रोकने में मदद मिलेगी और लोगों को बिना ऑफिस जाए ही सुविधाएं मिल सकेंगी।
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इस संदर्भ में एक सूत्र ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है, तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन बेहतर रहेगा। आईटीआर फाइल करने के लिए भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आधार आईडी से करना सबसे लोकप्रिय रही है।
मालूम हो कि साल 2018 में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने डीएल के आवेदन के लिए आधार को आईडी प्रूफ के तौर पर अनिवार्य कर दिया था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ड्रॉप कर दिया गया। तब न्यायालय ने कहा था कि सरकारी लाभकारी योजनाओं के अतिरिक्त किसी भी सेवा में आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता है।