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1 September New Rules : आज से बदले बैंक और बीमा समेत पांच नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Fri, 02 Sep 2022 12:02 PM IST
योगेश साहू
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 02 Sep 2022 12:02 PM IST
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- फोटो : istock
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नए महीने की पहली तारीख यानी एक सितंबर से बैंक, बीमा और टोल समेत पांच नियम बदल रहे हैं। इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बीमा प्रीमियम में राहत मिलेगी, जेब पर टोल का बोझ बढ़ेगा।
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पीएनबी : केवाईसी नहीं तो खाताधारकों को दिक्कत
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक हर हाल में केवाईसी कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर एक सितंबर से खाताधारकों को दिक्कतें होंगी। पीएनबी महीने भर से ग्राहकों को संदेश भेजकर आगाह कर रहा है।
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टोल टैक्स : अब ज्यादा ढीली करनी होगी जेब
यमुना एक्सप्रेस वे पर एक सितंबर से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। इसके तहत छोटे वाहनों को प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज्यादा टोल चुकाना होगा। बड़े वाणिज्यिक वाहनों को प्रति किलोमीटर 52 पैसे ज्यादा टोल का भुगतान करना होगा।
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संपत्ति : सर्किल रेट बढ़ने से खरीदना महंगा
अब आपको संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने गाजियाबाद का सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। सर्किल रेट में 2 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ सर्किल रेट एक सितंबर, 2022 से लागू हो जाएगा।
नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव
नेशनल पेंशल स्कीम के नियमों में एक सितंबर से बदलाव हुआ है। नये नियमों के मुताबिक एनपीएस के तहत खाता खोलने वालों प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (POP's) के तहत कमीशन दिया जााएगा। यह इकाई एनपीएस में लोगों का रजिस्ट्रेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। एक सितंबर से POP's को 15 रुपये से 10 हजार रुपये तक का कमीशन मिलेगा।
बीमा : एजेंटों को कम कमीशन से घटेगा प्रीमियम
बीमा नियामक इरडा ने जनरल इंश्योरेंस नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत बीमा एजेंट को 30 से 35 फीसदी की जगह अब सिर्फ 20 फीसदी ही कमीशन मिलेगा। इससे लोगों के प्रीमियम में कमी आएगी और उन्हें राहत मिलेगी।
कर्ज महंगा : एमसीएलआर में 0.05 फीसदी बढ़ोतरी
पीएनबी ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) में 0.05% की वृद्धि की है। सभी अवधि वाले कर्ज पर लागू होने वाली यह वृद्धि एक सितंबर से प्रभावी है। बैंक ने बताया, एक साल की अवधि के लिए एमीसीएलआर अब 7.70 फीसदी होगी, जो पहले 7.65 फीसदी थी।