फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Banking Beema ›   IRDA New Rule: Insurance Policy will not be able to buy without KYC from 1st January

IRDA New Rule: एक जनवरी से केवाईसी के बिना नहीं खरीद सकेंगे बीमा, पुराने पॉलिसीधारकों पर भी होगा लागू

Fri, 30 Dec 2022 06:04 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 30 Dec 2022 06:04 AM IST
सार

अभी किसी भी गैर-जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम (दावा) एक लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों के लिए पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है।

विज्ञापन
IRDA New Rule: Insurance Policy will not be able to buy without KYC from 1st January
बीमा पॉलिसी (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : Pixabay

विस्तार

नए साल से किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी (ग्राहक को जानिये) देना जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि एक जनवरी से जीवन बीमा, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को केवाईसी देना जरूरी होगा।

विज्ञापन


अभी किसी भी गैर-जीवन या सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन या फिर यात्रा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, अगर किसी स्वास्थ्य बीमा के संबंध में क्लेम (दावा) एक लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारकों के लिए पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता है।
विज्ञापन


इरडा के फैसले का मतलब कि क्लेम से पहले अब पॉलिसी खरीदते समय ही केवाईसी का नियम लागू होगा। यह नियम उन पर भी लागू होगा, जिनके पास पहले से पॉलिसी है। अगर कम जोखिम वाली पॉलिसी है तो पॉलिसीधारक के लिए दो साल के भीतर केवाईसी पूरा करना होगा। अन्य ग्राहकों व ज्यादा जोखिम वाली पॉलिसियों के ग्राहकों के लिए एक साल का समय दिया गया है। इसके लिए बीमा कंपनी को संदेश और ईमेल से जानकारी देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


नवीनीकरण के लिए भी केवाईसी जरूरी
इस नियम के मुताबिक, अगर आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण एक जनवरी, 2023 के बाद होना है तो आपको केवाईसी करानी होगी। इसके लिए फोटो पहचान पत्र और पता (एड्रेस) संबंधी दस्तावेज बीमा कंपनी के पास जमा कराना होगा। अगर आप केवाईसी नहीं देते हैं तो न तो आप नई पॉलिसी खरीद पाएंगे और न ही नवीनीकरण करा पाएंगे।

  • दस्तावेज जमा करने के लिए पुराने ग्राहकों को मिलेगा एक से दो साल का समय


50,000 से ज्यादा प्रीमियम पर देना होता है पैन कार्ड
अभी ऐसे पॉलिसीधारकों को पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा कराना होता है, जिनका किसी एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा प्रीमियम होता है। जानकारों का कहना है कि इस नए दिशा निर्देश से दावों का फटाफट निपटान होगा। इससे ग्राहकों को फायदा होगा। साथ ही किसी तरह की धोखाधड़ी से भी बचने में मदद मिलेगी। दावों के समय पॉलिसीधारकों को किसी भी केवाईसी को देने की जरूरत नहीं होगी। बीमा कंपनियों के लिए यह राहत होगी कि वे कभी भी ग्राहकों की अलग-अलग पॉलिसी से जुड़े इतिहास को देख सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed