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वित्त मंत्रालय ने PAN को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाकर किया 31 मार्च, ये है कारण

Fri, 08 Dec 2017 01:12 PM IST
amarujala.com, Written by: अनंत पालीवाल
amarujala.com, Written by: अनंत पालीवाल Updated Fri, 08 Dec 2017 01:12 PM IST
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finance ministry extend date of aadhaar pan linking to 31 march
पैन और आधार

अब आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च, 2018 तक लिंक कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इस समय सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ा दिया गया है। 

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था पक्ष
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा आधार कार्ड को विभिन्न स्कीमों से जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार (7 दिसंबर) को यह बात तीन जजों की बेंच के सामने कही गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक खातों, मोबाइल नंबर के साथ-साथ बाकी कई चीजों को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया है।
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इसलिए बढ़ी तारीख
देश भर में कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिसकी वजह से तारीख को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया था कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी। 

पीएमएलए कानून के तहत आधार लिंक कराना जरूरी

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aadhaar

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 31 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है। इसके अलावा म्युचुअल फंड, डीमैट, इन्श्योरेंस पॉलिसी को भी आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन फिलहाल जारी की हुई है। इसके अलावा मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए 6 फरवरी, 2018 की समयसीमा तय की है। 

अगर केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। 

इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी छूट
हालांकि कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने में छूट दे रखी है। इन लोगों में एनआरआई, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।

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