फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Banking Beema ›   Banks cannot send loan recovery agent bouncers for loan recovery, RBI may take action on complaint

बैंक बकाया वसूलने के लिए बाउंसर नहीं भेज सकते, शिकायत पर आरबीआई बंद कर सकती है बैंक 

Mon, 01 Jul 2019 10:01 PM IST
अमर शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 01 Jul 2019 10:01 PM IST
विज्ञापन
Banks cannot send loan recovery agent bouncers for loan recovery, RBI may take action on complaint
भारतीय रिजर्व बैंक
बैंकों की ओर से कर्ज की वसूली के लिए बाउंसर भेजना नियम के खिलाफ है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन है। अनुराग ने कहा कि आरबीआई के नियमों में साफ लिखा है कि उपभोक्ताओं के प्रति बैंकों का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए फिर भले ही उन पर देनदारियां ही क्यों न बकाया हों। 
विज्ञापन


ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि नियम के अनुसार बकाया वसूलने के लिए लोगों की नियुक्ति के दौरान बैकों को बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन करनी होती है और अपने बोर्ड के सदस्यों से स्वीकृति लेनी होती है। अनुराग ने कहा कि बैंक इस काम के लिए भारी भरकम कद काठी वाले बाउंसर तो बिलकुल नहीं रख सकते हैं। बैंकों को आरबीआई के निर्देशों का पालन करना होगा और बकाया वसूलने के लिए बाउंसर्स को भेजना कतई नियम संगत नहीं है।
विज्ञापन

इस तरह नहीं कर सकते वसूली

आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए इन नियमों का पालन करना होता है। बैंक उपभोक्ता को डरा धमका नहीं सकते, वक्त बेवक्त बकाया के लिए उपभोक्ता को फोन नहीं कर सकते, दबाव बनाने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतों पर बोले, आरबीआई बंद कर सकती है बैंक

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि आरबीआई के पास इस मामले में शिकायतें आई हैं, इन्हें गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। मंत्री ने कहा कि आरबीआई के मुताबिक अगर बैंक वसूली के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। बाउंसर्स भेजने वाले बैंकों को एक तय समय के लिए बंद भी किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed