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बैंक बकाया वसूलने के लिए बाउंसर नहीं भेज सकते, शिकायत पर आरबीआई बंद कर सकती है बैंक
Mon, 01 Jul 2019 10:01 PM IST
अमर शर्मा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 01 Jul 2019 10:01 PM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक
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बैंकों की ओर से कर्ज की वसूली के लिए बाउंसर भेजना नियम के खिलाफ है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन है। अनुराग ने कहा कि आरबीआई के नियमों में साफ लिखा है कि उपभोक्ताओं के प्रति बैंकों का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए फिर भले ही उन पर देनदारियां ही क्यों न बकाया हों।
ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि नियम के अनुसार बकाया वसूलने के लिए लोगों की नियुक्ति के दौरान बैकों को बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन करनी होती है और अपने बोर्ड के सदस्यों से स्वीकृति लेनी होती है। अनुराग ने कहा कि बैंक इस काम के लिए भारी भरकम कद काठी वाले बाउंसर तो बिलकुल नहीं रख सकते हैं। बैंकों को आरबीआई के निर्देशों का पालन करना होगा और बकाया वसूलने के लिए बाउंसर्स को भेजना कतई नियम संगत नहीं है।
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ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि नियम के अनुसार बकाया वसूलने के लिए लोगों की नियुक्ति के दौरान बैकों को बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन करनी होती है और अपने बोर्ड के सदस्यों से स्वीकृति लेनी होती है। अनुराग ने कहा कि बैंक इस काम के लिए भारी भरकम कद काठी वाले बाउंसर तो बिलकुल नहीं रख सकते हैं। बैंकों को आरबीआई के निर्देशों का पालन करना होगा और बकाया वसूलने के लिए बाउंसर्स को भेजना कतई नियम संगत नहीं है।
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इस तरह नहीं कर सकते वसूली
आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए इन नियमों का पालन करना होता है। बैंक उपभोक्ता को डरा धमका नहीं सकते, वक्त बेवक्त बकाया के लिए उपभोक्ता को फोन नहीं कर सकते, दबाव बनाने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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